****छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक ढाँचा****
* मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर , 2000 को अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए लोकसभा द्वारा 31 जुलाई , 2000 को विधेयक पारित किया गया था। छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे में विधायिका , कार्यपालिका तथा न्यायपालिका आते है।
*** विधायिका ****
* भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में विधायिका का प्रावधान है।
* विधायिका के अंतर्गत विधानपरिषद विधानसभा को सम्मिलित किया जाता है।
**** विधानपरिषद *****
* यह किसी राज्य का उच्च सदन /स्थायी सदन होता है , किन्तु छत्तीसगढ़ में यह सदन विद्यमान नहीं है।
***** विधानसभा ****
* इसे निम्न सदन /अस्थायी सदन / प्रथम सदन भी कहा जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
* छत्तीसगढ़ की प्रथम विधानसभा की बैठक 14 दिसंबर से 19 दिसंबर , 2000 को राजकुमार कालेज , रायपुर में हुई थी।
* छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनीमाता थी , इन्ही के नाम पर विधानसभा भवन का नाम मिनीमाता भवन रखा गया। छत्तीसगढ़ का विधानसभा भवन रायपुर में स्थित है।
* विधानसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। विधायक जनता के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते है।
* छत्तीसगढ़ विधानसभा में निर्धारित सदस्य संख्या 91 है। जिसमे 90 सदस्य निर्वाचित होते है तथा 1 सदस्य को मनोनीत किया जाता है।
* छत्तीसगढ़ विधानसभा में सामान्य वर्ग के सदस्यों हेतु 51 , अनुसूचित जाति वर्ग हेतु 10 तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु 29 स्थान आरक्षित है।
* राज्य के मंत्रियों के वेतन -भत्ते के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार विधानसभा के पास है।
* प्रदेश में जशपुर , कांकेर , बस्तर तथा दंतेवाड़ा ऐसे जिले है , जिनके समस्त निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है।
* राजेंद्र प्रसाद शुक्ल छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे।
* बनवारी लाल अग्रवाल प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष थे।
* नन्द कुमार सहाय विधानसभा के ऐसे सदस्य थे , जिन्होंने संस्कृत में शपथ ली थी।
**** प्रोटेम स्पीकर ****
* विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्रोटेम स्पीकर सीमित अवधि के लिए सदन की अध्यक्षता करता है।
* सदन की पहली बैठक में परम्परा के अनुसार सदन के वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है , जिसका मुख्य कार्य नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाना होता है।
* छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर महेंद्र बहादुर सिंह थे।
**** कार्यपालिका *****
* राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का कार्यवाही अध्यक्ष एवं संवैधानिक प्रमुख होता है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है।
* 91 वें संविधान संशोधन , 2003 के अनुसार , छत्तीसगढ़ राज्य में अधिकतम 13 मंत्री हो सकते है।
***** राज्यपाल *****
* राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राजयपाल होता है। राज्य का प्रशासन राज्यपाल द्वारा ही संचालित किया जाता है।
* राज्यपाल राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। मंत्रिपरिष्द का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 163 में उल्लेख है।
* राज्य द्वारा राज्य की विधानसभा को सम्बोधित करने संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 176 में है।
* राज्यपाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत किसी विषय को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेज सकता है।
* राज्यपाल पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (1 ) के अंतर्गत करता है।
* राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत होती है।
* राज्यपाल पद पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति में निम्न योग्यताएं होना अनिवार्य है :-
- वह भारत का नागरिक हो।
- 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
- राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो।
**** मुख्यमंत्री ****
* मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है।
* यह बहुमत दल का नेता होता है और इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
* मुख्यमंत्री पद की आवश्यक योग्यताएं - भारत का नागरिक , 25 वर्ष आयु और विधानसभा की सदस्यता है।
* मुख्यमंत्री के कार्य अनुच्छेद 167 में निर्धारित है।
नोट :- जिस राज्य में विधानपरिषद होती है , वहां विधानपरिषद का सदस्य भी मुख्यमंत्री हो सकता है।
*** छत्तीसगढ़ के केंद्रीय प्रशासन में स्थिति ***
* छत्तीसगढ़ में राज्यसभा एवं लोकसभा की कुल 16 संसदीय सीटे है।
* छत्तीसगढ़ में राजयसभा सीटों की संख्या 5 है।
* छत्तीसगढ़ राज्य में 11 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र सरगुजा , रायगढ़ , जांजगीर -चांपा , बिलासपुर , कोरबा , रायपुर , महासमुंद , कांकेर , बस्तर , दुर्ग तथा राजनांदगांव है। इन निर्वाचित क्षेत्रो में रायपुर , राजनांदगांव , जांजगीर - चाम्पा तथा महासमुंद अनारक्षित है।
* छत्तीसगढ़ में सामान्य वर्ग के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 6 है।
* राज्य में एक संसदीय क्षेत्र ( जांजगीर - चांपा ) अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है तथा चार संसदीय क्षेत्र ( सरगुजा , रायगढ़, कांकेर , बस्तर ) अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है।
***न्यायपालिका ****
* संविधान में उच्च न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 214 में है। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर ( बोदरी ) में जिले में स्थित है। यह देश का 19 वां उच्च न्यायालय है।
* बिलासपुर उच्च न्यायालय , क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायलय है।
* छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में न्यायधीशो की कुल संख्या 8 ( 1 मुख्य न्यायधीश + 7 अन्य न्यायधीश ) है।
* छत्तीसगढ़ में जनोपयोगी सेवाओं के लिए रायपुर , बिलासपुर , जगदलपुर , अंबिकापुर और दुर्ग में स्थायी लोक अदालतों का गठन किया गया है।
*** छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रशासन ****
* छत्तीसगढ़ राज्य में पुलिस प्रशासन गृह मंत्रालय के अधीन है।
* छत्तीसगढ़ पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी पुलिस महानिदेशक गृह सचिव के अधीन होता है।
* पुलिस का आदर्श वाक्य " परित्राणाय साधूनां " है। जिसका अर्थ ,सज्जनो को क्लेश से बचाने वाला।
* छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक एस. मोहन शुक्ल थे।
* छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रशिक्षण अकादमी चंद्रखुरी (रायपुर ) में तथा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर माना ( रायपुर ) तथा राजनांदगांव में है।
*** जेल प्रशासन ***
* छत्तीसगढ़ में केंद्रीय जेलों की संख्या 5 है जो अंबिकापुर , बिलासपुर , रायपुर , जगदलपुर तथा दुर्ग में है।
* छत्तीसगढ़ में जेलों की संख्या 10 है तथा उप जेलो की संख्या 12 है।
* छत्तीसगढ़ में जेल अदालत रायपुर के प्रति शनिवार लगती है। रायपुर जेल में विडिओ कांफ्रेंस की सुविधा उपलब्ध है।
* छत्तीसगढ़ की एकमात्र खुली जेल मसगांव ( बस्तर ) है।
* जिले में जेल प्रशासन का प्रमुख कलेक्टर होता है।
**** स्थायी प्रशासन ****
* 73 वे संविधान संसोधन , 1992 के द्वारा स्थानीय स्वशासन / प्रशासन का प्रस्ताव किया गया। स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकाय आते है।
* 1 नवंबर , 2000 को छत्तीसगढ़ में अनुकूलन आदेश 2001 प्रवृत्त हुआ। इसके अंतर्गत संशोधित मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम , 1993 का अनुकूलन कर पूरे राज्य में लागू किया गया।
*** ग्रामीण स्थानीय निकाय ***
* ग्रामीण स्थानीय निकायों में त्रिस्तरीय प्रशासन का ढांचा है। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत , जनपद पंचायत और जिला पंचायत आते है।
* ग्रामीण स्थानीय निकायों के सदस्यो का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इन निकायों में 50 % सीटे महिलाओं के लिए आरक्षित है।
**** ग्राम पंचायत ****
* एक या एक से अधिक गावों के सदस्यों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। यह स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है।
* पंच , उप -सरपंच एवं सरपंच ग्राम पंचायत के पदाधिकारी होते है।
* सरपंच तथा पंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से उप - सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष रुप से होता है।
*** जनपद पंचायत ***
* जनपद पंचायत में सदस्य ( प्रत्यक्ष) , अध्यक्ष ( अप्रत्यक्ष ) एवं उपाध्यक्ष ( अप्रत्यक्ष ) होते है। प्रत्येक विकासखंड में जनपद पंचायत का गठन किया जाता है।
*** जिला पंचायत ****
* प्रत्येक जिले में जिला पंचायत का गठन किया जाता है। छत्तीसगढ़ मे कुल 27 जिला पंचायते है। इसके पदाधिकारियों में सदस्य ( प्रत्यक्ष ) , उपाध्यक्ष ( अप्रत्यक्ष ) एवं अध्यक्ष ( अप्रत्यक्ष ) होते है।
*** शहरी स्थानीय निकाय ***
शहरी स्थानीय निकाय में नगर निगम , नगरपालिका एवं नगर पंचायत आते है।
*** नगर निगम ****
* छत्तीसगढ़ में नगर निगम की संख्या 13 है , जिसमे नए नगर निगम धमतरी , बिरगांव तथा चरौदा है। नगर निगम का मुख्य पदाधिकारी महापौर होता है तथा प्रशासनिक अधिकारी नगर निगम आयुक्त होता है।
* सर्वाधिक नगर निगम वाले जिले - दुर्ग ( दुर्ग , भिलाई ,चरौदा ) व रायपुर ( रायपुर , बीरगांव ) है।
* छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन तथा नवीनतम नगर निगम क्रमशः रायपुर ( 1967 ) व चरौदा ( 2016 ) है। नगरीय निकाय को करारोपण की शक्ति राज्य शासन प्रदान करता है।
*** नगरपालिका ****
* इसका मुख्य पदाधिकारी अध्यक्ष होता है तथा प्रशासनिक अधिकारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी होता है।
*** नगर पंचायत ****
* छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण पहले 33 % था, किन्तु अब 50 % है। नगर पंचायत का मुख्य पदाधिकारी अध्यक्ष तथा प्रशासनिक अधिकारी मुख्य नगर पंचातय अधिकारी होता है।
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